प्राक्कलन क्या है

प्राक्कलन की परिभाषा

निर्माण कार्य या प्रोजेक्ट पर होने वाले व्यय तथा सामग्रियों की मात्रा की अनुमानित लागत (estimated cost) का पूर्वानुमान परिकलन (calculation) प्राक्कलन (estimating) कहलाता है।
प्राक्कलन

प्राक्कलन तैयार करने के मुख्य उद्देश्य

प्राक्कलन तैयार करने के निम्न उद्देश्य हैं -

(i) निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व उसकी अनुमानित लागत ज्ञात करना।
(ii) निर्माण कार्य में उपयोग आने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का परिमाण निकालना ।
(iii) निर्माण कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के मजदूरों की संख्या निकालना ।
(iv) निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिये सम्भावित समय ज्ञात करना ।
निर्माण कार्य की अनुमानित लागत को उपलब्ध धन के बराबर करने उपाय

किसी निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय से यदि धन की व्यवस्था कम है तोनिर्माण कार्य में कमी करके या विशिष्टियों में परिवर्तन करके प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत को घटाकर उपलब्ध धन के बराबर किया जाता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति (systems of international units) में माप तथा
भुगतान की इकाइयाँ

पद्धति निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत की गई है।
(i) मीटर (m) - लम्बाई के लिये,
(ii) किलोग्राम (Kg) - मात्रा के लिये,
(ii) सैकेण्ड (S) - समय के लिये,
(iv) एम्पीयर (A) - विद्युत प्रवाह के लिये,
(v) डिग्री कैल्विन (K) - ऊष्णता तापमान,
(vi) कैन्डेला (Cd) - प्रदीप्त इकाई ।


प्राक्कलन के प्रकार

प्राक्कलन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं -
(i) स्थूल या प्रारम्भिक प्राक्कलन (approximate estimate),
(ii) कुर्सी क्षेत्रफल प्राक्कलन (plinth area estimate),
(ii) घनाकार दर प्राक्कलन (cubical content estimate),
(iv) विस्तृत प्राक्कलन (detailed estimate),
(v) स्थूल परिमाण विधि प्राक्कलन (approximate quantity method estimate),
(vi) अनुपूरक प्राक्कलन (supplementry estimate),
(vii) संशोधित प्राक्कलन (revised estinmate),
(vii) वार्षिक रखरखाव प्राक्कलन (annual maintenance estimate) ।


प्राक्कलन में मुख्य प्रशासकीय स्वीकृति एवं तकनीकी भी होती है ये क्या है

प्रशासकीय स्वीकृति (Administrative Approval) किसे कहते है:-

 जब कोई विभागकोई कार्य या परियोजना निर्माण कराना चाहता है तो सर्वप्रथम उस विभाग के सक्षम अधिकारीसे उसकी लागत की स्वीकृति या मंजूरी लेना आवश्यक है । इस स्वीकृति द्वारा इन्जीनियरिंगविभाग को निर्माण कार्य आरम्म करने का अधिकार मिल जाता है । प्रशासकीय स्वीकृति का अर्थ है कि सम्बन्धित विभाग ने प्रस्ताव की औपचारिक स्वीकृति दे दी है। इन्जीनियरिंग विभाग स्थूल,
अनुमान तथा प्रारम्भिक नक्शे बनाकर सम्बन्धित विभाग को प्रशासकीय स्वीकृति के लिये भेजत है ।

(i) तकनीकी स्वीकृति (Technical Sanction) किसे कहते है:-
 किसी निर्माण कार्य के विस्तृत
प्राक्कलन तथा लागत की इन्जीनियरिंग विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति को तकनीकी स्वीकृति कहते हैं। प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति के बाद ही निर्माण कार्य आरम्म किया जा सकता है । मुख्य अभियन्ता (chief engineer) 15 लाख रुपये से अधिक लागत के काया का तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की क्षमता रखता है। 15 लाख रुपये से कम लागत के कार्यो की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता (superintending engineer) तथा 5 लाख रुपये तक के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति के अधिकार अधिशासी अभियन्ता (executive engineer)को होते हैं।